India extends world's biggest coronavirus lockdown till May 3 ...


कोरोना लॉकडाउन के बीच में, कुछ आवश्यक शर्तों के साथ आज से यानी शनिवार से देश भर में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। यह छूट केवल उन दुकानों के लिए है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी

इसके तहत, 25 अप्रैल से मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, गैर-जरूरी दुकानें भी 25 अप्रैल से पूरे देश में खोली जाएंगी, लेकिन कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा। यहां यह ध्यान रखना होगा कि शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। शराब की दुकानों को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है।

मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इंतजार करना होगा

आदेश के अनुसार, सभी दुकानों को संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल देश में दुकानें नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ नगर निगमों और नगर पालिकाओं और आसपास के आवासीय क्षेत्रों की सीमा के भीतर दुकानें खोलने की अनुमति दी है।

सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 25 अप्रैल से देश में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दुकानों में काम कर पाएंगे और उन सभी को मास्क पहनकर सामाजिक दूरी तय करनी होगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर सभी दुकानों को राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनजर 3 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया था।